सारंगढ़-बिलाईगढ़, 4 दिसंबर 2025/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के आम जनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना से बचाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूल समय में प्रातः 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को आगामी आदेश पर्यंत तक प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों को छोड़कर बाकी सब भारी वाहनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
लेटेस्ट न्यूज़
इस वर्ष 84035 किसानों ने 442826.64 मेट्रिक टन धान बेचा.
|
1 फ़रवरी को होगा सीजी टीईटी परीक्षा 2026.
|
पीएम-अजय योजना से लोन के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से आवेदन आमंत्रित…
|
धान खरीदी केंद्रों का कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने किया औचक निरीक्षण..
|
असहाय परिवार के लिए मानवीय अपील: स्वर्गीय जयप्रकाश भास्कर के परिवार को सहयोग की जरूरत..
|
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल सम्मानित, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने टीएल बैठक में किया सम्मान…
|