RECENT POSTS

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक…
*भारी वाहनों के आवागमन समय में किया गया बदलाव*

Picture of Deepak Priya

Deepak Priya

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 4 दिसंबर 2025/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के आम जनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना से बचाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूल समय में प्रातः 7  से 11 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को आगामी आदेश पर्यंत तक प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों को छोड़कर बाकी सब भारी वाहनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

DEEPAK KUMAR PRIYA

साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी . प्रदेश विचार न्यूज़ इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। प्रदेश विचार न्यूज़ में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, प्रदेश विचार न्यूज़ या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी पोर्टल में ली गई कुछ फोटो इन्टरनेट से ली जाती है जिनमे किसी कापीराइट के उलंघन की मंशा नहीं है सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सारंगढ़ होगा.

Home
Login
Join group